परिवहन विभाग ने यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यात्री बस स्कूल बस व टैक्सी में पैनिक बटन व वीएलटीडी को अनिवार्य किया है। सर्वर भी अपडेट कर दिया है। प्रदेश में अधिकृत दस कंपनी के वीएलटीडी नहीं है तो फिटनेस भी नहीं मिलेगी और नए वाहन का रजिस्ट्रेशन भी नहीं होगा। क्योंकि नए वाहन के रजिस्ट्रेशन के दौरान दोनों डिवाइस के माडल अपलोड करने पड़ते हैं। मिसमैच होते हैं तो रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। इस कारण नए वाहनों वालों पर दौहरी मार पड़ रही है। वाहन के रजिस्ट्रेशन के लिए दुबारा लगवाना पड़ रहे हैं। विभाग व्यवस्था बदलने जा रहा है।कंपनी फिटेड वीएलटीडी व पैनिक बटन मान्य किे जाएंगे जिससे रजिस्ट्रेशन हो सके।
पुराने वाहनों में दिलचस्पी नहीं

नए वाहन की फिटनेस दो साल तक मान्य होती है। दो साल के बाद कामर्शियल वाहन को परिवहन विभाग से फिटनेस सर्टिफिकेट लेते हैं। एक साल तक यह मान्य होता है। जो लोग फिटनेस सर्टिफिकेट ले चुके हैं उन्हें एक साल तक जरूरत नहीं है। इस वजह से नहीं आ रहे हैं। अभी विभाग का कंट्रोल कमांड सेंटर पूरी तरह से कार्य नहीं कर रहा है। इस वजह से विभाग भी सख्त नहीं है। वाहन चालक मालिक दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं।