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औवेसी के धमकी वाले बयान पर कोर्ट का आदेश, दर्ज किया जाए मामला

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हैदराबाद (तेलंगाना)। हैदराबाद की एक अदालत ने ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) विधायक और असुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ मामला दर्ज करने का निर्देश दिया है। दरअसल, इस साल जुलाई में करनदर में एक बैठक के दौरान  अकबरुद्दीन ओवैसी के 15 मिनट की धमकी देने वाले बयान के खिलाफ ये आदेश जारी किया है।

अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ याचिका दर्ज करने वाले याचिकाकर्ता और वकील करुणासागर ने मीडिया से कहा कि अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) अदालत, हैदराबाद ने एआईएमआईएम विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ आईपीसी की धारा 153 (ए), 153 (बी) और 506 के तहत अपनी विवादास्पद टिप्पणियों के लिए मेरी शिकायत पर मामला दर्ज करने का आदेश दिया। ओवैसी का 15 मिनट की धमकी वाले बयान पर 23 दिसंबर तक एक रिपोर्ट दर्ज करने को कहा।

जानें क्या है मामला

दरअसल, ओवैसी ने जुलाई में कहा था कि वर्ष 2013 में की गई उनकी 15 मिनट की टिप्पणी पर आरएसएस आज तक जवाब नहीं दे पाई है।

जुलाई में करीमनगर में एक सभा को संबोधित करते हुए, ओवैसी ने कहा था, “लोग उन्हें डराते हैं जो आसानी से डर जाते हैं और उन लोगों से डरते हैं जो जानते हैं कि उन्हें कैसे डराना है। वे (आरएसएस) मुझसे नफरत क्यों करते हैं? यह इसलिए है क्योंकि वे सक्षम नहीं हैं। मेरे द्वारा किए गए 15 मिनट के बयान पर जवाब नहीं दे पाए हैं।

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