बिहार के किसी इलाके में किसी भी व्यक्ति की कभी भी सांप के डंसने से मृत्यु होती है तो राज्य सरकार मृतक के निकटतम परिजन को 4 लाख रुपए का अनुग्रह अनुदान देगी। बिहार विधानसभा में गुरुवार को उप मुख्यमंत्री सह आपदा प्रबंधन मंत्री रेणु देवी ने इसकी घोषणा की। विदित हो कि अबतक केवल बाढ़ अवधि में ही सर्पदंश पर अनुग्रह अनुदान का प्रावधान था।
मुख्यमंत्री के जनता दरबार में आए आवेदन, आपदा प्रबंधन को मिली शिकायतें व जनप्रतिनिधियों से प्राप्त पत्रों के आलोक में 7 मार्च को विभाग की कार्यकारिणी समिति की बैठक में निर्णय लिया गया कि बाढ़ के दौरान सर्पदंश से मृत्यु होने के अतिरिक्त सर्पदंश से हुई मृत्यु को राज्य की स्थानीय प्रकृति की आपदा में शामिल करते हुए मृत व्यक्ति के निकटतम परिजन को अनुग्रह अनुदान का भुगतान आपदा प्रबंधन द्वारा किया जायेगा।