उपहार अग्निकांड केस में दिल्ली की अदालत ने आज बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने सबूतों से छेड़छाड़ करने के मामले में सुशील और गोपाल अंसल को सात साल कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अंसल बंधुओं पर 2.25 करोड़ का जुर्माना भी लगाया गया है।
सुनील अंसल और गोपाल अंसल समेत अन्य दो दोषियों को पहले ही आईपीसी की धारा 409 (आपराधिक उल्लंघन), 120 बी (आपराधिक साजिश) के तहत दोषी ठहराया गया था. अब कोर्ट ने इस मामले में 2.25 करोड़ का जुर्माना लगाया है।