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MP में 20% सस्ती होगी अंग्रेजी शराब, एयरपोर्ट्स और मॉल्स में भी मिलेगी

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भोपाल: मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार प्रदेश में नई आबकारी नीति लेकर आई है। मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में इस हेरीटेज मदिरा नीति को मंजूरी दी है। इस नीति के लागू होने से प्रदेश में अंग्रेजी शराब 20 फीसदी तक सस्ती हो जाएगी। वही सभी एयरपोर्ट्स और मॉल्स में भी शराब रिटेल में बेची जाएगी। साथ ही एक करोड़ रुपये या अधिक की सालाना आय वालों को घर पर होम बार बनाने का लाइसेंस भी दिया जाएगा। नई आबकारी नीति 1 अप्रैल से प्रदेशभर में लागू हो जाएगी।

शिवराज सरकार ने शराब की खपत बढ़ाने और ज्यादा से ज्यादा राजस्व वसूली के लिए नई आबकारी नीति 2022-23 और हेरीटेज मदिरा नीति 2022 को मंजूरी दी है। सरकार का तर्क है कि नई नीति लागू होने से प्रदेश में गैर कानूनी अमानक शराब निर्माण, बिक्री और राजस्व की चोरी पर रोक लगेगी। नीति के लागू होने के बाद एमपी में अंग्रेजी और देसी शराब की बोतलों पर जो एमआरपी होगी, उस पर 20 फीसदी की छूट मिलेगी। नई आबकारी नीति लागू होने पर लोगों को होम बार का लाइसेंस भी मिलेगा। वहीं इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर में फिक्स रेट पर चुनिंदा सुपरमार्केट्स में शराब बेची जा सकेगी। साथ ही सभी एयरपोर्ट्स पर भी आउटलेट खोले जा सकेंगे। प्रदेश में जिनकी आय एक करोड़ रुपये सलाना है, उन्हें सरकार 50 हजार रुपये की फीस पर होम बार का लाइसेंस देगी।

आदिवासी घर पर महुआ से बना सकेंगे शराब
मध्य प्रदेश कैबिनेट हेरिटेज लिकर पॉलिसी को भी मंजूरी दे दी है। इसके तहत पिछले साल नवंबर में शिवराज सिंह चौहान ने आदिवासियों को महुआ के फूलों से पारंपरिक शराब बनाने की अनुमति देने का ऐलान किया था। इस पॉलिसी को कैबिनेट सब-कमेटी के सामने रखा जाएगा, जो हेरिटेज लिकर प्रोजेक्ट पर चर्चा करेगी।

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